स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार अति गरीब और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के माध्यम से हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कोई भी परिवार अभाव में न रहे और प्रत्येक व्यक्ति सम्मान एवं गरिमा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके।
डॉ. शांडिल शुक्रवार को खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय कण्डाघाट में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत नए लाभार्थियों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने योजना के उद्देश्य, लाभ और पात्र परिवारों को उपलब्ध करवाई जा रही सहायता के संबंध में जानकारी साझा की।
कण्डाघाट और सोलन के 1511 परिवार योजना से जुड़े
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद परिवारों को सहायता उपलब्ध करवाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया है। उन्होंने बताया कि कण्डाघाट विकास खण्ड में अब तक 798 परिवारों तथा सोलन विकास खण्ड में 713 परिवारों को अपना परिवार सुखी परिवार योजना से जोड़ा जा चुका है। दोनों विकास खण्डों में कुल 1511 परिवार इस पहल से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया अभी निरंतर जारी है।
अति निर्धन परिवारों को मिलेंगी विभिन्न सुविधाएं
डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी सुविधाओं का लाभ उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इनमें हिमकेयर, सहारा योजना, स्वरोजगार के साधन, आवास सहायता, सस्ता राशन, 300 यूनिट निःशुल्क बिजली, पात्र महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता तथा समय पर पेंशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग दो लाख अति निर्धन लोगों को इन सुविधाओं की सुरक्षा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है।
20 सितंबर 2026 तक कर सकते हैं आवेदन
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पात्र परिवार 20 सितंबर 2026 तक अधिकृत कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोगों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
खंड विकास अधिकारी सोलन मंजुला कंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि बेसहारा, वृद्धजन, विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग, गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोग तथा जिन परिवारों की वार्षिक आय 75 हजार रुपये या इससे कम है, वे योजना का लाभ उठा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को योजना के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की प्रति तथा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन करने से पहले संबंधित अधिकृत कार्यालय से पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करना उपयोगी रहेगा।
जन समस्याएं सुनकर अधिकारियों को दिए निर्देश
कार्यक्रम के दौरान डॉ. धनीराम शांडिल ने उपस्थित लोगों की जन समस्याएं भी सुनीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निपटारे के लिए आवश्यक निर्देश दिए और जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया।
इससे पूर्व खण्ड विकास अधिकारी कण्डाघाट ओमप्रकाश शर्मा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
ये गणमान्य रहे मौजूद
कार्यक्रम में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के उपाध्यक्ष कर्नल संजय शांडिल, प्रदेश कांग्रेस महासचिव रमेश ठाकुर, खण्ड कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अमित ठाकुर, कण्डाघाट पंचायत समिति की अध्यक्ष इंदिरा चौहान, उपमंडलाधिकारी कण्डाघाट गोपाल चंद शर्मा, समेकित बाल विकास परियोजना अधिकारी कण्डाघाट रक्षा देवी, तहसील कल्याण अधिकारी भूपाल भरत सहित अपना परिवार सुखी परिवार योजना के सदस्य उपस्थित रहे।
