उपमण्डलाधिकारी एवं उपमण्डल समाहर्ता कण्डाघाट गोपाल चंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसचूना जारी की है।

अधिसूचना के अनुसार ज़िला सोलन के उपमण्डल कण्डाघाट में उप तहसील ममलीग के महाल मझयारी में भूमि अधिग्रहण के विषय में 29 दिसम्बर, 2025 को प्रातः 11.00 बजे हिमुडा कार्यालय मझयारी में जन सुनवाई होगी।  

अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) की ओर से जाठिया देवी में माउंटेन टाउनशिप परियोजना के लिए उप तहसील ममलीग के महाल मझयारी में भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव है।

स्मार्ट MSME पर कार्यशाला आयोजित

अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रभाव समाघात इकाई,एम.एस.एस.एच.आई.पी.ए.-फेयरलान शिमला द्वारा भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापना और पुनर्वास में उचित मुजावज़ा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 04 के अधीन सामाजिक प्रभाव समाघात आकलन रिपोर्ट व सामाजिक प्रभाव समाघात प्रबंधन योजना तैयार की गई है।

गोपाल चंद शर्मा ने कहा कि सामाजिक प्रभाव समाघात आकलन रिपोर्ट व सामाजिक प्रभाव समाघात प्रबंधन योजना के संदर्भ इच्छुक व्यक्ति 29 दिसम्बर, 2025 को उपमण्डलाधिकारी के समक्ष लिखित में आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि इच्छुक व्यक्तियों द्वारा दिए गए उचित सुझावों को अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। उपमण्डलाधिकारी ने कहा कि उक्त रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट www.himachalnic.in/hipa     व  http://himuda.hp.gov.in/  , उपमण्डलाधिकारी कार्यालय कण्डाघाट, नायब तहसीलदार ममलीग, ग्राम पंचायत काहला के कार्यालय में हिन्दी व अंग्रेजी में आमजन के अध्ययन व सुझाव के लिए उपलब्ध रहेगी।

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