हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में पंचायत चुनाव 2025 की प्रक्रिया अधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। इस संबंध में ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन श्री मनमोहन शर्मा ने अहम आदेश जारी किए हैं। ये आदेश हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 30 के अंतर्गत जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार, सोलन ज़िले के सभी खण्ड विकास अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह कदम चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
मतदान केंद्रों की पहचान जरूरी
मनमोहन शर्मा ने सभी नियुक्त निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में संभावित मतदान केंद्रों के लिए उपयुक्त भवनों की पहचान और निरीक्षण करें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि यह प्रक्रिया 21 जुलाई, 2025 तक पूरी हो जाए और सभी विवरण जिला कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएं।
क्या है प्रक्रिया?
खण्ड अधिकारी अब क्षेत्रीय सर्वेक्षण करेंगे।
स्कूल, सामुदायिक भवन, पंचायत घर जैसे स्थानों की समीक्षा होगी।
सुरक्षा, पहुंच और सुविधाओं के आधार पर भवन चुने जाएंगे।
रिपोर्ट तय समयसीमा के भीतर जिला प्रशासन को सौंपनी होगी।
पारदर्शिता पर विशेष ज़ोर
इन आदेशों में यह स्पष्ट किया गया है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाएगी। पंचायत चुनाव लोकतंत्र की जड़ हैं और इस प्रक्रिया को गंभीरता से निभाया जाएगा।
