हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। कृषि उप निदेशक देव राज कश्यप ने जानकारी दी है कि जिले में पुनरोत्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा मिल सके, इसके लिए यह योजना बेहद आवश्यक है।
बीमा की अंतिम तिथियां:
मक्की व धान: 15 जुलाई, 2025
टमाटर: 31 जुलाई, 2025
बीमा कैसे करवाएं?
किसान अपने नजदीकी लोकमित्र केंद्र के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए दस्तावेज जरूरी हैं:
आधार कार्ड
बैंक पासबुक
ताज़ा जमाबंदी
बीजाई प्रमाण पत्र
किसान चाहें तो योजना की ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
बीमा राशि और प्रीमियम:
मक्की व धान: ₹60,000 प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, ₹96 प्रति बीघा प्रीमियम
टमाटर: ₹2,00,000 प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, ₹800 प्रति बीघा प्रीमियम
योजना के अंतर्गत कवर होने वाले नुकसान:
कम वर्षा
सूखा
बाढ़
ओलावृष्टि
भूस्खलन
कटाई के बाद दो सप्ताह तक का नुकसान
स्थानीय आपदा जैसे आग, तूफान आदि
ऋणी किसानों के लिए:
इस योजना को ऋणी किसानों के लिए ऐच्छिक कर दिया गया है। यानी यदि आप बैंक से ऋण लेकर खेती कर रहे हैं, तब भी यह योजना आपके लिए विकल्प बनी हुई है।
किसानों से अपील:
कृषि उप निदेशक ने अपील की है कि सभी किसान समय रहते मक्की, धान और टमाटर की फसलों का बीमा करवा लें ताकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से उन्हें बचाया जा सके। बीमा का लाभ लेने के लिए संपर्क करें अपने कृषि विशेषज्ञ या बीमा प्रतिनिधि से।
