हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा और अंतिम फैसला सुना दिया है। प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव करवाने के निर्देश जारी किए हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को बनाए रखने के लिए चुनाव को अनिश्चितकाल तक टाला नहीं जा सकता। अदालत ने पंचायतीराज विभाग, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को आपसी समन्वय से रणनीति बनाकर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए।
अदालत के आदेशानुसार 20 फरवरी से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 30 अप्रैल को मतदान संपन्न कराया जाएगा। यह फैसला न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने सुनाया।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 7 जनवरी को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। याचिकाकर्ता ने चुनाव में देरी को संविधान के विरुद्ध बताया था, जिस पर अब अदालत ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
