सोलन जिला से जुड़ी एक अहम अपडेट सामने आई है, जिसने स्थानीय राजनीति और पंचायत चुनावों की तैयारी में हलचल मचा दी है। उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा द्वारा पंचायत समिति पट्टा के वार्डों के लिए आरक्षण की नई अधिसूचना जारी की गई है, जिससे उम्मीदवारों और आम जनता के बीच उत्सुकता बढ़ गई है।

पहले जारी अधिसूचना को 05 अप्रैल 2026 को वापस लेते हुए, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 78 और चुनाव नियम 1994 के नियम 28 के तहत यह संशोधित अधिसूचना लागू की गई है। यह कदम आगामी पंचायत चुनाव 2026 को पारदर्शी और नियमबद्ध बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नई अधिसूचना के अनुसार पंचायत समिति पट्टा के 15 वार्डों में आरक्षण इस प्रकार तय किया गया है:
- वार्ड 1 (बढलग) – अनुसूचित जाति महिला
- वार्ड 2 (दाड़वा) – महिला
- वार्ड 3 (जाडला) – अनुसूचित जाति
- वार्ड 4 (जगजीत नगर) – महिला
- वार्ड 5 (बाड़ियां) – अनारक्षित
- वार्ड 6 (कैंडोल) – अनुसूचित जाति
- वार्ड 7 (कालुझण्डा) – अनुसूचित जनजाति महिला
- वार्ड 8 (मन्धाला) – महिला
- वार्ड 9 (सूरजपुर) – अनारक्षित
- वार्ड 10 (भटोली कलां) – अनारक्षित
- वार्ड 11 (गुल्लरवाला) – अनारक्षित
- वार्ड 12 (सौड़ी) – अनुसूचित जाति महिला
- वार्ड 13 (साईं) – अनुसूचित जाति महिला
- वार्ड 14 (गोयला) – महिला
- वार्ड 15 (चण्डी) – अनुसूचित जाति

यह नई अधिसूचना पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले संभावित उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आरक्षण में बदलाव से कई सीटों पर समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं, जिससे नए चेहरे सामने आने की संभावना बढ़ गई है।
