सोलन जिला प्रशासन ने पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 और पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 87 के तहत विकास खंड पट्टा की सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है।

इस अधिसूचना के जारी होते ही क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब संभावित उम्मीदवार अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं।जारी सूची के अनुसार कई पंचायतों में महिला, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं।

  • ग्राम पंचायत बढलग, मंधाला और जाडला में महिला आरक्षण
  • बरोटीवाला में अनुसूचित जनजाति महिला
  • कालुझण्डा, बुघार कनैता और कृष्णगढ़ में अनुसूचित जाति आरक्षण
  • गोयला, दाड़वा, चंडी, साईं और सौडी में अनुसूचित जाति महिला
  • सूरजपुर, नालका, जगजीतनगर, बाडियां, भटोली कलां, गुल्लरवाला और चडियार में अनारक्षित सीटें

इसके अलावा हरिपुर संडोली में अनुसूचित जनजाति तथा कई पंचायतों में महिला वर्ग के लिए सीटें निर्धारित की गई हैं।इस बार आरक्षण के चलते कई पंचायतों में नए चेहरे सामने आ सकते हैं। जहां पहले सामान्य वर्ग के उम्मीदवार चुनाव लड़ते थे, वहां अब आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को मौका मिलेगा।

अधिसूचना जारी होने के बाद गांवों में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। संभावित उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ बैठकों का दौर चला रहे हैं। खासकर महिला आरक्षण वाली पंचायतों में राजनीतिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं।

पंचायत समिति पट्टा के वार्डों की आरक्षण की अधिसूचना

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