मुख्यमंत्री ‘अपना परिवार सुखी परिवार’ योजना के तहत जिला सोलन में पात्र परिवारों के चयन की अंतिम प्रक्रिया शुरू हो गई है। उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने पात्र नागरिकों से 20 सितंबर 2026 से पहले आवेदन करने की अपील की है।

योजना के तहत 27 वर्ष से कम आयु के बेसहारा व्यक्ति या 59 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन वाले परिवार, विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता तथा 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांग परिवार मुखिया वाले परिवार पात्र हो सकते हैं। पात्र परिवार की वार्षिक आय 75 हजार रुपये तक निर्धारित है।

इस चरण में 31 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2026 तक जारी आय प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पात्र नागरिक आवेदन ग्राम पंचायत, विकास खंड कार्यालय या संबंधित उपमंडलाधिकारी कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।

प्राप्त आवेदनों का सत्यापन एवं अनुशंसा 20 सितंबर 2026 तक पूरी की जाएगी, जबकि चयनित परिवारों की अंतिम सूची 25 सितंबर 2026 को प्रकाशित होगी।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि केवल सर्वेक्षण में शामिल होना चयन की गारंटी नहीं है। अंतिम चयन राज्य सरकार के निर्धारित मापदंडों के आधार पर पारदर्शी सत्यापन के बाद किया जाएगा।

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