जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन परिसर सहित कण्डाघाट, अर्की, कसौली और नालागढ़ न्यायालय परिसरों में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के सचिव प्रशांत सिंह नेगी ने दी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी समझौते के आधार पर त्वरित और सरल निपटारा किया जाएगा। इसमें आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, चेक बाउंस के मामले, वाहन चालान, धन वसूली, सड़क दुर्घटना क्लेम, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, वेतन-भत्तों तथा सेवानिवृत्ति से संबंधित मामलों की सुनवाई कर समाधान किया जाएगा।
सचिव ने बताया कि ऐसे मामले जो अभी तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं, उनका भी लोक अदालत के माध्यम से निपटारा कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में न्यायालय शुल्क नहीं लगता तथा पुराने मामलों में जमा कोर्ट फीस भी नियमानुसार वापस कर दी जाती है। साथ ही, समझौते से निपटाए गए मामलों में किसी पक्ष को सजा नहीं होती, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है।
उन्होंने यह भी बताया कि वाहन चालान से संबंधित मामलों का भुगतान वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट के माध्यम से भी किया जा सकता है।
यदि कोई व्यक्ति अपने मामले का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहता है तो वह 12 सितंबर 2026 से पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोलन अथवा जिले के संबंधित न्यायालय में सादे कागज पर आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। जिस न्यायालय में मामला विचाराधीन है, वहां भी आवेदन किया जा सकता है।
अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति दूरभाष नंबर 01792-220713 अथवा टोल फ्री हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क कर सकते हैं।
