पंचायती राज चुनावों को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायतों में मतदाता सूचियों को अद्यतन करने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन पंचायतों में लागू होगी, जहां सृजन, पुनर्गठन या निकायों में समावेश हुआ है।
इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा द्वारा आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार, ग्राम पंचायत परिसीमन के अंतिम प्रकाशन के तीन दिनों के भीतर मतदाताओं के स्थानांतरण और सत्यापन का कार्य पूरा किया जाएगा।

इसके बाद एक दिन के भीतर मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा और उसी के अगले दिन ग्राम सभा की विशेष बैठक आयोजित होगी, जिसमें सूची पर चर्चा की जाएगी।
प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि सभी खंड विकास अधिकारी विशेष ग्राम सभा बैठक से पहले कम से कम तीन दिन का नोटिस जारी करें। वहीं, पंचायत सचिव बैठक में प्रारूप मतदाता सूची प्रस्तुत करेंगे।

