हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में नगर निकाय एवं नगर पंचायत चुनाव 2026 को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से संबंधित क्षेत्रों में ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है।

प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत नगर निगम सोलन, नगर परिषद नालागढ़, नगर परिषद परवाणू, नगर पंचायत अर्की तथा नगर पंचायत कण्डाघाट में मतदान से 48 घंटे पहले शराब की बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 15 मई 2026 की शाम 3 बजे से प्रभावी होंगे और मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेंगे।

आदेशों के अनुसार इस अवधि के दौरान किसी भी होटल, रेस्त्रां, बार, क्लब, शराब ठेके या सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री, सेवा या वितरण नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन लगातार निगरानी रखेगा। पुलिस एवं आबकारी विभाग को भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं ताकि प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करवाया जा सके।

स्थानीय प्रशासन ने आम जनता, व्यापारियों और होटल संचालकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है।

आचार संहिता उल्लंघन पर होगी कार्रवाई : मनमोहन शर्मा

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