मानसून सीजन के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। आदेशों के तहत अश्वनी खड्ड, गिरी नदी तथा इनके आसपास के क्षेत्रों में स्नान, पिकनिक और सभी प्रकार की अनाधिकृत पर्यटन एवं व्यावसायिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जारी निर्देशों के अनुसार सोलन जिला सीमा में अश्वनी खड्ड के दोनों किनारों और आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अनधिकृत गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। वहीं सोलन तहसील के राजस्व गांव सेर बनेड़ा स्थित गिरीपुल के पास गिरी नदी किनारे शनि मंदिर के आसपास भी प्रतिबंध लागू रहेगा।

जिला प्रशासन ने कहा है कि मानसून के दौरान अचानक जलस्तर बढ़ने की संभावना बनी रहती है, जिससे लोगों के जीवन को गंभीर खतरा हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। स्थानीय पुलिस और पर्यटन विभाग को आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी दो माह तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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