सोलन जिला में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से संबंधित क्षेत्रों में ‘ड्राई डे’ घोषित किया है।

प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 26 मई, 28 मई और 30 मई 2026 को मतदान वाले क्षेत्रों में तथा 31 मई को मतगणना के दौरान शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री एवं वितरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आदेशों के तहत मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले से लेकर मतगणना समाप्त होने तक होटल, ढाबा, बार, शराब ठेका और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की मदिरा बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जानकारी के अनुसार विकास खण्ड सोलन की कई ग्राम पंचायतों में 26 मई को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 28 मई और तीसरे चरण का मतदान 30 मई को आयोजित किया जाएगा। ग्राम पंचायत प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्यों की मतगणना मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद संबंधित पंचायत मुख्यालयों पर की जाएगी।

वहीं पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों की मतगणना 31 मई 2026 को सुबह 9 बजे से संबंधित खण्ड मुख्यालयों पर शुरू होगी। प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

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