जिला दण्डाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सोलन के अध्यक्ष मनमोहन शर्मा ने मानव सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार सोलन जिले में निजी विकास के लिए पहाड़ियों के कटान, निर्माण गतिविधियों तथा अन्य गैर-आवश्यक निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्णय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 एवं 34 के तहत लिया गया है।
हालांकि, आपदा प्रभावित अधोसंरचना के पुनरुद्धार, सड़क निर्माण एवं मरम्मत, पेयजल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति तथा अन्य आवश्यक आपातकालीन सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 31 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा।